राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक कहलाते है

राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां भी दे जाती हैं, जो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का अधिकार भी होती हैं

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भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 साल या उससे अधिक हो, वह देश का राष्ट्रपति बन सकता है

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वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होने के योग्य होना चाहिए.

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किसी भी लाभ के पद पर न होने के साथ-साथ उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायक होने चाहिए

भारत का कोई भी नागरिक एक से अधिक बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है

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राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते हैं

कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है

राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए